Ayodhya Case पर Supreme Court के CJI Ranjan Gogoi ने Verdict पढ़ना शुरू कर दिया तो पूरे देश में हलचल तेज हो गई। सबसे पहले CJI Ranjan Gogoi ने Shiya Wqaf Board की Petition Dismissed कर दी है। इसके बाद Nirmohi Akhade का भी दावा खारिज कर दिया गया है। Supreme Court ने फैसले में कहा है कि विवादित जमीन पर रामजन्मभूमि न्यास का हक है। जबकि को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन किसी दूसरी जगह दी जाएगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच Judges की बेंच यह फैसला सुना रही है। कोर्ट ने ASI की रिपोर्ट के आधार पर यह भी कहा है कि Masjid खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थीष साथ ही कोर्ट ने ASI रिपोर्ट के आधार पर अपने फैसले में कहा कि Ram Mandir तोड़कर मस्जिद बनाने की भी पुख्ता जानकारी नहीं है।
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